एससी-एसटी अत्याचार के 42 पीड़ितों को 23.53 लाख रुपये मुआवजा स्वीकृत

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आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 24 जून 2026,

गयाजी: जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 42 पीड़ित लाभुकों के लिए कुल 23 लाख 53 हजार 300 रुपये मुआवजा राशि स्वीकृत की है।

डीएम ने बताया कि गयाजी जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी एवं आरोप पत्र के आधार पर 42 मामलों में राहत अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इनमें प्रथम किस्त के 22 मामलों में 7 लाख 3 हजार 300 रुपये तथा द्वितीय किस्त के 20 मामलों में 16 लाख 50 हजार रुपये के भुगतान की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

डीएम ने बताया कि गाली-गलौज एवं अपमान, मारपीट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में अपराध की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग राहत राशि एवं किस्तों में भुगतान का प्रावधान है। हत्या के मामलों में आर्थिक सहायता के साथ आश्रितों को पेंशन और नौकरी देने का भी प्रावधान है।

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