ठंड को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, स्कूलों के समय में किया गया संशोधन

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आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 14 जनवरी 2026,

गयाजी। जिले में लगातार जारी ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय बढ़ी ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

जिला दण्डाधिकारी शशांक शुभंकर (भा०प्र०से०) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए गया जिले के सभी सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियां सीमित समय में संचालित होंगी
आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच ही संचालित की जाएंगी। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।

बोर्ड परीक्षा की विशेष कक्षाएं आदेश से मुक्त

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और उनका संचालन पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा।

15 से 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह आदेश जिले में दिनांक 15 जनवरी 2026 से लागू होगा और 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। जिला प्रशासन का कहना है कि ठंड के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते है।

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