भीषण गर्मी के बीच गयाजी में बड़ा फैसला दोपहर 12:30 के बाद प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई पर रोक

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आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 20 अप्रैल 2026,

गयाजी: भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश जारी करते हुए 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अपराह्न 12:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। आदेश के दायरे में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का समय निर्धारण करें। साथ ही सभी संबंधित विभागों जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और नगर निकाय को इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रशासन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, शिक्षा पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से पालन कराएं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से गयाजी जिले में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लू की स्थिति बनी हुई है और खासकर छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

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