गयाजी में 46 कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट, 28 में नहीं मिली अग्नि सुरक्षा की कोई व्यवस्था

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आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 24 जून 2026,

गयाजी: निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के निर्देशानुसार गयाजी जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों का विशेष अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट) एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले के कुल 46 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई।लखनऊ में हुए हालिया अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग राज्यभर में शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

28 कोचिंग संस्थानों में नहीं मिली फायर सेफ्टी व्यवस्था

निरीक्षण के उपरांत यह तथ्य सामने आया कि 46 में से 28 कोचिंग संस्थानों द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का अभाव पाया गया।

नियम 22 (क) के तहत जारी किया गया नोटिस

जिला अग्निशमन विभाग ने बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (क) के अंतर्गत संबंधित संस्थानों को अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र ‘श’ में नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से संस्थानों को निर्धारित अवधि के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर लापरवाही मानी जाएगी और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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