गयाजी में अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलैब पर कसेगा शिकंजा, तीन दिन चलेगा विशेष अभियान

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आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 07 अगस्त 2026,

गयाजी: जिले में बिना वैध अनुमति या पंजीकरण के संचालित किए जा रहे नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलैब के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे संस्थानों में मरीजों को बहला-फुसलाकर इलाज के लिए भेजे जाने तथा उपचार के दौरान मरीजों की मृत्यु जैसी गंभीर शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

दो धावादल करेंगे औचक निरीक्षण

सिविल सर्जन, डॉ० राजाराम प्रसाद के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से संचालित चिकित्सा संस्थानों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए दो धावादल (छापामार दल) गठित किए गए हैं। दोनों दल अगले तीन दिनों तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र एवं पैथोलैब का औचक निरीक्षण करेंगे।

अवैध पाए जाने पर तत्काल सीलिंग और FIR

अभियान के दौरान यदि कोई नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर या पैथोलैब बिना वैध अनुमति अथवा पंजीकरण के संचालित पाया जाता है, तो उसे तत्काल सील किया जाएगा। साथ ही संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

SDO से पुलिस पदाधिकारियों तक का लिया जाएगा सहयोग

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO) और पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य अवैध चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि नियमों की अनदेखी कर मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

मरीजों की सुरक्षा से समझौता नहीं

सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति या पंजीकरण के चिकित्सा संस्थान, अल्ट्रासाउंड केंद्र अथवा पैथोलैब संचालित करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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