राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, 28 अगस्त से 11 सितंबर तक मिलेगा छूट का लाभ
आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 27 अगस्त 2026
गयाजी: आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गयाजी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर आमजनों से अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराने की अपील की।
28 अगस्त से 11 सितंबर तक जमा कर सकेंगे ट्रैफिक फाइन
प्रेस कांफ्रेंस में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को विशेष रूप से प्रमुखता दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि 28 अगस्त से 11 सितंबर 2026 तक ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों में ट्रैफिक थाना तथा DTO चालान से संबंधित मामलों में DTO कार्यालय में निर्धारित फाइन जमा किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के मद्देनजर पात्र मामलों में नियमानुसार छूट का लाभ भी आमजनों को मिल सकेगा। वाहन चालकों से अपील की गई कि वे अपने लंबित चालान को समय रहते निपटाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।
अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से मिलेगी राहत
लंबित ट्रैफिक चालान का समय पर निपटारा होने से वाहन चालकों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से बचने के साथ अपने मामलों के समाधान में सहूलियत मिलेगी। लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का त्वरित और सरल तरीके से निपटारा किया जाता है।
माप-तौल से लेकर खनन मामलों तक पर जोर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से अधिक से अधिक सुलहनीय वादों को आपसी समझौते के माध्यम से समाप्त कराने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से माप-तौल, वन विभाग, श्रम विभाग तथा माइंस एवं मिनरल्स से संबंधित मामलों के पक्षकारों से आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए आगे आने का आग्रह किया।
मामलों की जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकार से करें संपर्क
उन्होंने न्यायालयों में लंबित मामलों वाले लोगों से संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने वाद एवं फाइल की जानकारी प्राप्त करने की अपील की। यदि किसी व्यक्ति को अपने मामले के रिकॉर्ड या वाद से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गयाजी अथवा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी के कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
12 सितंबर को अधिक से अधिक लोग पहुंचें
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आमजनों से अपील की कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुलहनीय मामलों का निपटारा कराएं और लोक अदालत की त्वरित, सरल एवं सुलभ न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।
