योजनाओं में लापरवाही पर बथानी और मानपुर के पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध समाप्त
आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 17 अगस्त 2026
गयाजी: जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और वरीय अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में दो पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गयाजी की ओर से की गई है।
कार्रवाई की जद में नीमचक बथानी प्रखंड की ग्राम पंचायत मई के पंचायत रोजगार सेवक विनय कुमार और मानपुर प्रखंड की ग्राम पंचायत गेरे के पंचायत रोजगार सेवक सपनदेव कुमार आए हैं।
समीक्षा बैठक के बाद हुई योजनाओं की जांच
10 अगस्त 2026 को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें गयाजी जिले में मनरेगा सहित ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर असंतोष व्यक्त किए जाने के बाद जिला स्तर से संबंधित पंचायतों में योजनाओं की प्रगति और ई-एमआर निर्गत करने की स्थिति की समीक्षा की गई।
मई पंचायत के रोजगार सेवक पर कार्रवाई
समीक्षा के दौरान पाया गया कि नीमचक बथानी प्रखंड की ग्राम पंचायत मई में सक्रिय जॉब कार्डधारियों की संख्या के अनुरूप सरकारी योजनाओं के लिए ई-एमआर निर्गत करने को लेकर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
इस मामले में पंचायत रोजगार सेवक विनय कुमार से कारण-पृच्छा की गई। उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इसे लापरवाही, उदासीनता और वरीय पदाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए अनुबंध रद्द/समाप्त करने का आदेश जारी किया गया।
गेरे पंचायत के रोजगार सेवक पर भी कार्रवाई
इसी तरह मानपुर प्रखंड की ग्राम पंचायत गेरे के पंचायत रोजगार सेवक सपनदेव कुमार के विरुद्ध भी योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने और वरीय पदाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना के आरोप में कारण-पृच्छा की गई थी।
उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद उनका भी अनुबंध रद्द/समाप्त करने का आदेश पारित किया गया।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
उप विकास आयुक्त, गयाजी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा वरीय पदाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचाना सभी संबंधित कर्मियों की जिम्मेदारी है।
30 दिनों में अपील का प्रावधान
दोनों पंचायत रोजगार सेवकों को आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में विभागीय प्रावधान के अनुसार 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील करने का अवसर दिया गया है।
