राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी तेज, बिजली से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश
आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 06 मार्च 2026,
गयाजी; गयाजी में 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गयाजी के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक के निर्देश पर सचिव अरविंद कुमार दास ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बिजली से जुड़े मामलों के प्रि-सिटिंग निपटारे की व्यवस्था
जारी निर्देश में बताया गया है कि विद्युत प्रमंडल गयाजी जोन के अंतर्गत आने वाले वे जिले, जिनके मामले स्पेशल विद्युत न्यायालय गयाजी से संबंधित हैं, उनमें लंबित राजीनामा योग्य मामलों का प्रि-सिटिंग के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। आम लोगों से अपील की गई है कि वे 7 मार्च से 12 मार्च 2026 के बीच कंपाउंडिंग शुल्क जमा कर अपने मामलों का समाधान करा लें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
विभिन्न जिलों के लिए तय की गई तिथियां
प्रि-सिटिंग के तहत अलग-अलग तिथियों पर संबंधित डिवीजनों के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
🔹7 मार्च को नवादा, रजौली, जहानाबाद और अरवल डिवीजन के मामले लिए जाएंगे।
🔹9 मार्च को शेरघाटी अनुमंडल से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी।
🔹10 मार्च को औरंगाबाद, डेहरी, दाउदनगर और सासाराम डिवीजन के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
🔹11 मार्च को भभुआ, जहानाबाद, अरवल, सासाराम और डेहरी से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
🔹12 मार्च को नवादा, रजौली और औरंगाबाद डिवीजन के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
🔹8 मार्च को अवकाश होने के कारण उस दिन सुनवाई नहीं होगी।
अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य
सचिव अरविंद कुमार दास ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अधिक से अधिक मामलों के निपटारे में सहयोग करें और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपने लंबित विद्युत मामलों का समय रहते निपटारा कर राष्ट्रीय लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं।