जहानाबाद में ऑटो-ई-रिक्शा रूट आवंटन की तैयारी, 213 वाहन मालिक पात्र

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आर्यावर्त वाणी | जहानाबाद | 20 फरवरी 2026,

जहानाबाद; शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएम अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बिहार सरकार की “ईज ऑफ लिविंग” पहल के अंतर्गत शहरी यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई।

रंग कोडिंग और वेंडिंग जोन व्यवस्था लागू करने की योजना

बैठक में जहानाबाद शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग व्यवस्था लागू करने तथा यातायात को सुचारू बनाने के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन में सभी वेंडरों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन का लक्ष्य शहर में जाम की समस्या को कम करना और व्यवस्थित परिवहन प्रणाली विकसित करना है।

पाँच रूटों के लिए 715 आवेदन, 213 वाहन पाए गए योग्य

शहर के पाँच चिन्हित रूटों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कुल 715 आवेदन प्राप्त हुए थे। दस्तावेजों की जांच और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 213 वाहन मालिकों को योग्य पाया गया। इन सभी पात्र वाहन मालिकों को प्राथमिकता सूची और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 21 फरवरी 2026 को अपराह्न 04:00 बजे समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में रूट आवंटित किए जाएंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वाहन स्वामियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है।

शेष आवेदकों को दस्तावेज अद्यतन कराने का निर्देश

जांच में अपात्र पाए गए 502 वाहन मालिकों को अपने कागजात अद्यतन कर जिला परिवहन कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रिक्तियों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह योग्य आवेदनों का चयन किया जाएगा, जब तक सभी रूटों की carrying capacity पूरी नहीं हो जाती।

अवैध ठेला-फेरी हटाकर वेंडिंग जोन में पुनर्स्थापन

शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेला, फेरी और अस्थायी दुकानों को चिन्हित कर नए वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया जाएगा। नगर परिषद को वेंडरों की सूची तैयार कर लॉटरी के माध्यम से पुनर्स्थापन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

अतिक्रमण और यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

जिला पदाधिकारी ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर व्यापार करने वाले दुकानदारों और गैरेज संचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही मोटर यान निरीक्षक को बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट तथा अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बिना परमिट चलने वाले वाहनों तथा जुगाड़ गाड़ियों को जब्त करने का भी आदेश दिया गया।

निर्धारित पार्किंग स्थल के बाहर वाहन खड़ा करने पर दंड

बस स्टैंड क्षेत्र में चिन्हित चार पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करने की अनुमति होगी। सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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