शादी-ब्याह में घरेलू गैस पर रोक, बिहार सरकार का नया निर्देश, अब मिलेगा वाणिज्यिक LPG
आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 11 अप्रैल 2026,
गयाजी: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ने वैवाहिक सीजन को देखते हुए एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार द्वारा जारी पत्र (दिनांक 09 अप्रैल 2026) में स्पष्ट किया गया है कि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग अनुचित है और इससे गैस आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
निर्देश में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में तेल एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी समस्याओं के कारण गैस आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, ऐसे में राज्य में एलपीजी की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के उपयोग को अनिवार्य करने की दिशा में कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं—
🔹वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने वाले रसोइया या कैटरर्स को वाणिज्यिक गैस के लिए अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा, जिसे तेल कंपनियां 5-7 दिनों के भीतर सुनिश्चित करेंगी।
🔹शादी वाले परिवार को अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को आवेदन देना होगा, जिसमें शादी का कार्ड, आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और अनुमानित मेहमानों की जानकारी देनी होगी।
🔹अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन के आधार पर आकलन कर संबंधित तेल कंपनियों को आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे।
🔹उपलब्ध कराई गई वाणिज्यिक गैस का उपयोग केवल वैवाहिक कार्यक्रम के लिए ही किया जाएगा।
इस आदेश के तहत सभी जिला पदाधिकारियों और Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum तथा Hindustan Petroleum के महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें। सरकार का मानना है कि इस पहल से गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और आम उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सकेगी।
