13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत : बैंक ऋण, इंश्योरेंस सहित विभिन्न वादों के निष्पादन पर जोर

0
IMG-20250826-WA0065.jpg
Spread the love

आर्यावर्त वाणी |गयाजी, 26 अगस्त 2025।

आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदन किशोर कौशिक के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरबिंद कुमार दास ने की।

बैठक में सभी बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों की सहभागिता रही। सचिव महोदय ने स्पष्ट किया कि इस लोक अदालत में विशेष रूप से बैंक ऋण वाद एवं इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित मामलों के निष्पादन पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित पक्षों को नोटिस भेजने, सुलहवार्ता करने और समझौते के आधार पर विवाद समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि आमजन लोक अदालत का लाभ उठाकर बैंक ऋण एवं इंश्योरेंस मामलों को आसानी से निपटा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत से जुड़ सकें।

सिर्फ बैंक और इंश्योरेंस ही नहीं, बल्कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक वाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत बिल, पानी बिल, नगरपालिका कर, आपराधिक सुलह योग्य वाद, चेक बाउंस जैसे मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा।

सचिव महोदय ने बताया कि लोक अदालत में मामले निपटने से लोगों को लंबी अदालती प्रक्रिया और खर्च से मुक्ति मिलती है तथा फैसले दोनों पक्षों की सहमति से होने के कारण स्थायी समाधान प्राप्त होता है। इस मौके पर विभिन्न बैंकों एवं इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

You cannot copy content of this page