जहानाबाद के मंडल कारा में बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
आर्यावर्त वाणी | जहानाबाद | 10 जनवरी 2026,
जहानाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शनिवार दिनांक 10 जनवरी 2026 को मंडल कारा, जहानाबाद में बंदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग एवं कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स विषय पर एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कानूनी प्रावधानों की दी गई सरल जानकारी
कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारी राजीव कुमार एवं बैद्यनाथ शरण ने वक्ता के रूप में भाग लेते हुए दोनों कानूनी प्रावधानों की सरल एवं व्यवहारिक भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग्य मामलों में इन प्रावधानों के माध्यम से मुकदमों का शीघ्र निपटारा, सजा में कमी तथा न्याय तक आसान पहुंच संभव है, जिससे बंदियों को लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया से बचाया जा सकता है।
कारा प्रशासन का संबोधन
इस अवसर पर मंडल कारा, जहानाबाद के अधीक्षक अजीत कुमार एवं सहायक अधीक्षक सुधीर कुमार ने भी बंदियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का अवसर प्रदान करना भी है। बंदियों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई।
सभी मामलों में लागू नहीं होती प्ली बार्गेनिंग
कार्यक्रम के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि प्ली बार्गेनिंग एवं कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स सभी मामलों में लागू नहीं होती, बल्कि यह कानून द्वारा निर्धारित शर्तों एवं न्यायालय की अनुमति पर निर्भर करती है। बंदियों को किसी भी निर्णय से पूर्व लीगल एड डिफेंस काउंसिल या अपने अधिवक्ता से परामर्श करने की सलाह दी गई।
शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न
कार्यक्रम में मंडल कारा के पदाधिकारी, कारा कर्मी तथा सहयोगीकरण से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। यह विधिक जागरूकता कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
