ठंड के कारण गयाजी में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी तक रोक
आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 11 जनवरी 2026,
गयाजी; जिले में जारी ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने एहतियातन बड़ा निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी गई है।
प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी और निजी कोचिंग भी शामिल
जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा।
कक्षा 6 से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में जारी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 6 एवं उससे ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक पर्याप्त सावधानी के साथ संचालित की जाएंगी।
आवासीय विद्यालय व बोर्ड परीक्षा कक्षाएं मुक्त
सरकारी आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां तथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
12 से 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा आदेश
यह आदेश गयाजी जिले में दिनांक 12 जनवरी 2026 से लागू होगा और 13 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश दिनांक 11 जनवरी 2026 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।
