आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 24 अक्टूबर 2025,
गयाजी, बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र आज पूर्वाह्न 11 बजे जिला परिषद गया के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर ने की। बैठक में व्यय प्रेक्षक सुश्री मानसी सिंह, नोडल पदाधिकारी-सह-राज्य कर अपर आयुक्त, गया अंचल-1 विनय कुमार, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थी एवं उनके प्राधिकृत अभिकर्ता उपस्थित रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग के चुनाव व्यय से संबंधित अनुदेशों का अक्षरशः पालन करने का अनुरोध किया और कहा कि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित विभाग द्वारा त्वरित समाधान किया जाएगा।
इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक सुश्री मानसी सिंह ने अभ्यर्थियों को चुनाव व्यय से जुड़े दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने दैनिक निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण करना अनिवार्य है और प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार रजिस्टर को व्यय प्रेक्षक या निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
बैठक में सभी अभ्यर्थियों को लेखा जांच की निर्धारित तिथियों की जानकारी भी दी गई —
विधानसभा क्षेत्र 225-गुरूआ, 226-शेरघाटी, 227-इमामगंज, 228-बाराचट्टी एवं 231-टेकारी के लिए
प्रथम लेखा जांच: 31 अक्टूबर 2025
द्वितीय लेखा जांच: 4 नवंबर 2025
तृतीय लेखा जांच: 8 नवंबर 2025
विधानसभा क्षेत्र 229-बोधगया, 230-गया सदर, 232-बेलागंज, 233-अतरी एवं 234-वजीरगंज के लिए
प्रथम लेखा जांच: 1 नवंबर 2025
द्वितीय लेखा जांच: 5 नवंबर 2025
तृतीय लेखा जांच: 9 नवंबर 2025
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर लेखा जांच नहीं कराता है, तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत दैनिक निर्वाचन व्यय का लेखा रखने में असफल माना जाएगा, और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक का उद्देश्य अभ्यर्थियों को पारदर्शिता, नियमों के पालन और व्यय नियंत्रण के प्रति जागरूक करना रहा।