आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 22 नवम्बर 2025
गयाजी; अतरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में माननीय न्यायालय ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक, गया कार्यालय द्वारा शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अतरी थाना कांड संख्या-502/22 दिनांक 04 दिसंबर, 2022 से संबंधित सेशन ट्रायल की सुनवाई एडीजे-16, गया की अदालत (माननीय श्रीमती मनोरंजनी साव) में चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और जब्त सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
सजा का विवरण :
अभियुक्त अनिल महतो पिता स्व. जगदीश प्रसाद, साकिन — जोता, थाना अतरी, जिला गयाजी
धारा 308 भादवि के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास
10,000 रुपये अर्थदंड
धारा 504 भादवि के तहत 01 माह साधारण कारावास
अभियुक्त संतोष महतो पिता अनिल महतो, साकिन — जोता, थाना अतरी, जिला गयाजी
धारा 504 भादवि के तहत 06 माह साधारण कारावास
न्यायालय द्वारा यह सजा 21 नवंबर 2025 को सुनाई गई।
गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान का परिणाम
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने अनुसंधानकर्ता तथा अभियोजन टीम की सराहना करते हुए कहा कि समय पर साक्षियों की गवाही और मजबूत पैरवी के कारण न्याय सुनिश्चित हो सका है।
गयाजी पुलिस ने कहा है कि वह अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रखेगी, ताकि क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और जनसुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।