आर्यावर्त वाणी |गयाजी, 26 अगस्त 2025।
जिला पदाधिकारी गयाजी शशांक शुभंकर ने आज राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत 6 मृतक प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की।
डीएम ने बताया कि यह योजना उन प्रवासी मजदूरों के आश्रितों के लिए है, जिनकी मृत्यु अन्य राज्यों में काम करने के दौरान या घर वापसी के समय दुर्घटना में हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को 2 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।
जिन 6 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को अनुदान स्वीकृत किया गया है, उनमें शामिल हैं—
- स्व. संतोष कुमार पिता उमेश यादव, ग्राम तेतरिया, थाना आमस — मृत्यु ट्रेन से गिरने से (दिलदार नगर के पास)।
- आश्रित: रिंकू कुमारी (पत्नी)।
- स्व. छोटन कुमार पिता स्व. रामबली यादव, ग्राम रानापुर तिलोरी, गुरारू टेकारी — मृत्यु करंट लगने से (सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में कार्य के दौरान)।
- आश्रित: सोनी कुमारी (पत्नी)।
- स्व. दिलीप कुमार पिता मिथिलेश चौधरी, ग्राम सोनबरसा, अंचल परैया टिकारी — मृत्यु पोलदारी का काम करते समय (अहमदाबाद, गुजरात)।
- आश्रित: बबीता कुमारी (पत्नी)।
- स्व. मोहन यादव पिता कृत यादव, ग्राम झरी, अंचल आमस — मृत्यु टाइल्स की दुकान में कार्य करते समय टाइल्स गिरने से (फरीदाबाद, हरियाणा)।
- आश्रित: मुनकी देवी (पत्नी)।
- स्व. सिंटू कुमार पिता सतेंद्र कुमार, ग्राम टेंटुआ बीघा, अंचल अतरी — मृत्यु काम करने के दौरान (दिल्ली)।
- आश्रित: सरिता देवी (माता)।
- स्व. चंदन कुमार पिता बिनोद सिंह, ग्राम मुर्गियाचक, अंचल वजीरगंज — मृत्यु सड़क दुर्घटना में (झाझर, हरियाणा, ट्रक ड्राइविंग के दौरान)।
- आश्रित: स्वीटी देवी (पत्नी)।
डीएम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के परिजनों को कठिन समय में आर्थिक सहयोग देना है, ताकि परिवार संकट की घड़ी में मजबूती पा सके।